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Jaunpur news : गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सज़ा, जाने पूरा मामला।

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रिपोर्ट- @राजेश कुमार तिवारी बादलपुर जौनपुर
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने खुटहन थाना क्षेत्र के बड़सरा गांव में चार वर्ष पूर्व जमीन विवाद में हुए राजेश तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें संदीप उर्फ सोनू तिवारी, अंबुज और संजय को दोषी करार दिया गया है। सजा पर सुनवाई के लिए छः नवंबर की तिथि तय की गई थी।
मृतक के पिता श्याम नारायण तिवारी ने खुटहन थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, कि दो जून 2020 को सुबह करीब आठ बजे जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी संदीप उर्फ सोनू, अंबुज और संजय ने उनके लड़के के साथ ट्यूबवेल पर आकर गाली-गलौज की। उनके बेटे राजेश तिवारी ने गाली देने से मना किया तो संदीप उर्फ सोनू तिवारी ने अवैध असलहे से उसके सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही राजेश जमीन पर गिर गया। इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट में सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट में गवाहों का परीक्षण कराया। कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार दिया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए छह नवंबर 2024 की तिथि नियत गई थी।


पुलिस ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण को आरोपित धारा 302/504/34 भादवि के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को  आजीवन कारावास व मुवावजा- 10,000/- रुपये (कुल 30,000 रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप 6 नवंबर को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. संदीप उर्फ सोनू तिवारी पुत्र कृष्णदत्त तिवारी 2.अम्बुज पुत्र कमलाकान्त तिवारी 3. संजय पुत्र कृष्णदत्त तिवारी नि0 बड़सर थाना खुटहन जौनपुर  को आरोपित धारा-302/504/34 भादवि के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक अभियुक्त को  आजीवन कारावास व मु0- 10,000/- रुपये (कुल 30,000 रू0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।


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